Bareilly: किन्नर ने खीरा खिलाने का दिया लालच, फिर बच्ची से किया दुष्कर्म, अब 20 साल की मिली कैद

बरेली, अमृत विचार: सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोपी फरहीन किन्नर परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-3 उमाशंकर कहार ने अभियुक्त किन्नर को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 12 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।
सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना मीरगंज में तहरीर देकर बताया था कि 27 मार्च 2022 को पुत्री एक महिला के यहां टीवी देखने गयी थी, तभी उसे मीरगंज निवासी फरहीन किन्नर खीरा खिलाने का लालच देकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने बेटी को धमकी दी थी कि अगर किसी से कहा तो जान से मार दूंगा। जब पुत्री वापस आयी तो उसने जानकारी दी। पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किये थे।
अभियुक्त फरहीन पुरुष किन्नर है और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। यह अपराध एक सामाजिक अपराध है जिस कारण किन्नर को कठोरतम सजा की न्यायालय से याचना की गई। अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाकर पीड़िता के साथ इंसाफ किया है- राजीव तिवारी विशेष लोक अभियोजक, पाॅक्सो एक्ट कोर्ट।
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