प्रधानमंत्री कार्टून विवाद: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिल पत्रिका की वेबसाइट को बहाल करने का दिया निर्देश

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Published By Deepak Mishra
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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को लोकप्रिय तमिल पत्रिका ‘आनंद विकटन’ की वेबसाइट बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल में हुई अमेरिका यात्रा के दौरान एक विवादास्पद कार्टून प्रकाशित करने के बाद ब्लॉक कर दिया गया था।

न्यायालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ब्लॉक की गई वेबसाइट को बहाल करने का निर्देश देते हुए आदेश दिया कि पत्रिका को अस्थायी रूप से वह कार्टून हटा देना चाहिए, जिस पर भाजपा ने पीएम मोदी को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने और उनका अपमान करने के लिए कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।

शुक्रवार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद पत्रिका की वेबसाइट बहाल कर दी गई है और विवादास्पद कार्टून हटा दिया गया है। पत्रिका, जो एक सदी से भी अधिक समय से प्रकाशित हो रही है, ने एक व्यंग्यात्मक कार्टून प्रकाशित किया था, जिसमें श्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था।

आनंद विकटन प्रकाशन समूह द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए, जिसमें वेबसाइट को ब्लॉक करने के केंद्र के 25 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी और वेबसाइट तक सार्वजनिक पहुंच बहाल करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई थी, न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने सरकार को पत्रिका पोर्टल www.vikatan.com पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया और वेबसाइट से कार्टून वाले कवर पेज को अस्थायी रूप से हटाने को कहा। न्यायाधीश ने सरकार को पत्रिका पोर्टल www.vikatan.com पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया, तथा वेबसाइट से कार्टून वाले कवर पेज को अस्थायी रूप से हटाने को कहा।

न्यायाधीश ने कहा कि जब तक अदालत यह निर्णय नहीं ले लेती कि कार्टून का प्रकाशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है या इससे विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होते हैं, तब तक पूरी वेबसाइट तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालय को अदालती आदेश का इंतजार किए बिना, पत्रिका द्वारा विवादास्पद कार्टून हटा दिए जाने के बाद वेबसाइट को बहाल कर देना चाहिए।

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