बाराबंकी: कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान खानपुर अयोग्य घोषित, DPRO ने जारी किया नोटिस

सुबेहा/बाराबंकी, अमृत विचार। खानपुर ग्राम सभा की प्रधान दुलारा को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई नगर पंचायत सुबेहा की मतदाता बनने के कारण की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी नीतेश भोंडले ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दुलारा को अयोग्य घोषित किया।
उन्होंने ब्लॉक हैदरगढ़ और ग्राम पंचायत कार्यालय खानपुर में नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है। करीब दो साल पहले नगर पंचायत सुबेहा का सीमा विस्तार हुआ था। इसमें खानपुर ग्राम सभा का कुछ हिस्सा नूर अली का पुरवा और सरांय चंदेल शामिल हो गए थे। इस दौरान ग्राम प्रधान दुलारा भी नगर पंचायत सुबेहा की मतदाता बन गईं। तब से ग्राम सभा खानपुर का विकास कार्य रुका हुआ था।
ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने ग्राम प्रधान दुलारा को पद से अयोग्य करार दिया। अब प्रशासन आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है।
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