अमरोहा : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कारावास, कोर्ट ने 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Amrit Vichar Network
Published By Bhawna
On

अमरोहा,अमृत विचार। जबरन खेत में खींचकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 12 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। यह घटना थाना आदमपुर क्षेत्र में 9 जुलाई 2021 में हुई। 

दरअसल, क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उसकी नाबालिग बेटी पशुओं का चारा लेने के लिए अकेली ही खेत पर गई थी। इस  दौरान वहां पहुंचा गांव का ही अंकुल किशोरी को जबरन गन्ने के खेत में खींच कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। शोर मचाने अंकुल किशोरी को जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया था। मामले में पुलिस ने किशोरी के भाई की तहरीर पर अंकुल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में हैं।

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी ने की।सोमवार को इस मुकदमे की आखिरी सुनवाई हुई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अंकुल को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने अंकुल को 12 साल कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

ये भी पढे़ं : बिजनौर के मोकेंद्र का था हसनपुर में मिला शव, मेडिकल स्टोर से दवा लेने को कहकर घर से निकला था युवक

संबंधित समाचार