Bareilly : चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने को नौ कमेटियां गठित

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Published By Pradeep Kumar
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कमेटियां सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित, नायलॉन पतंग डोरी एवं चाईनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग व बिक्री पर रोक लगाने को करेंगी कार्रवाई

बरेली, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चाइनीज मांझे से मौत होने पर उसे हत्या मानते हुए कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शुक्रवार को जनपद में सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित, नायलॉन पतंग डोरी एवं चाईनीज मांझे के निर्माण, भंडारण और उपयोग व बिक्री पर पूर्णता रोक लगाने के लिए कमेटियां गठित की हैं। इसमें पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही राज्य कर विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। खूनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए तीन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कमेटी गठित की हैं।

जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया है कि पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत 2 मार्च 2016 को आदेश जारी कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने के लिए चीन में निर्मित मांझे का प्रयोग, घटनाओं के दृष्टिगत उस पर प्रतिबंधित लगाया था। इसको ध्यान में रखते हुए जनपद में सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित, नायलॉन पतंग डोरी एवं चाईनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाए गये प्रतिबंध का अनुपालन कराने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत सघन तलाशी अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई करने को कमेटी गठित की हैं। यदि कोई भी नियमों या निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो इस संबंध में पांच वर्ष कारावास या एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि असफलता या उल्लंघन दोष सिद्धि की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि में जारी रहा तो 7 वर्ष की सजा होगी। अधिकारियों की टीम आवश्यक कार्रवाई करेगी। उस कार्रवाई की आख्या से जिलाधिकारी को भेजेगी। यह भी अवगत कराया कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी स्थान पर चाईनीज मांझे से मृत्यु की घटना संज्ञान में आती है तो उसे हत्या मानते हुए सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित, नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण और उपयोग व बिक्री की जानकारी देगा तो उसे पुरस्कृत करने के साथ नाम गोपनीय रखा जाएगा।

टीमाें में ये अधिकारी शामिल किए गए
शहरी क्षेत्र की पहली टीम में नगर मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और क्षेत्र के राज्य कर अधिकारी सदस्य। दूसरी टीम में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम अध्यक्ष, संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और क्षेत्र के राज्य कर अधिकारी सदस्य, तीसरी टीम में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय अध्यक्ष, संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और क्षेत्र के राज्य कर अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बहेड़ी, फरीदपुर, सदर, नवाबगंज, आंवला, मीरगंज तहसीलों के एसडीएम अध्यक्ष, सीओ और क्षेत्र के राज्य कर अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं।

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