Bareilly : जमीनी विवाद में गैर इरादतन हत्या में दो भाइयों समेत चार को 7 वर्ष कैद
विधि संवाददाता, बरेली। 13 वर्ष पूर्व जमीन बंटवारे के विवाद में महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी अफशां ने थाना शेरगढ़ के नगरिया कलां निवासी लेखराज, पप्पू उर्फ चरन सिंह (सगे भाई), शिशुपाल, सत्यपाल को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 13500-13500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। वहीं, इसी मामले में दर्ज क्राॅस केस में मानसिंह, जयप्रकाश, महावीर, बाबूराम को 3-3 वर्ष कारावास व 7500-7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत व एडीजीसी क्राइम सुनील कुमार पाण्डेय ने बताया कि 28 सितम्बर 2012 को वादी मान सिंह ने थान शेरगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि लेखराज, पप्पू उर्फ चरन सिंह, शिशुपाल, सत्यपाल उससे जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश मानते हैं। इसी बात को लेकर मुल्जिम उसे असलम के घर के सामने घेरकर लाठी-डंडों से मारने लगे। कहने लगे कि साले आज देखते हैं जमीन पर कब्जा कैसे नहीं करने देगा।
शोर पर उसकी पत्नी पार्वती व मीना देवी, जयप्रकाश, महावीर, फात्मा उसे बचाने को आये तो इनको भी मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान मीना देवी की 29 सितम्बर 2012 को मृत्यु हो गयी। पुलिस ने मारपीट, गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 9 गवाह पेश किये थे। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मानसिंह, जयप्रकाश, महावीर, बाबूराम मारपीट, चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए क्राॅस केस दर्ज कराया था।
