UP Police : निजी सुरक्षाकर्मियों व सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की एसओपी

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निजी सुरक्षाकर्मियों एवं सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण को लेकर शुक्रवार को यूपी पुलिस ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दी है। जारी एसओपी के आधार पर प्रदेश में अब सुरक्षाकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय के मुताबिक, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 (पसारा एक्ट) बनाया गया था, जिसके आधार पर उप्र सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 बनायी गयी। 

उक्त नियमावली में वर्ष 2023 में संशोधन करते हुए नई नियमावली वर्तमान में लागू की गई है। वर्ष-2009 के शासनादेश द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उप्र को पसारा का नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 3097 लाइसेंस जारी किये जा चुके है। वर्तमान में गार्डो को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने एवं प्राइवेट सुरक्षा के गार्ड/सुपरवाइजरों की गुणवत्ता बढाने हेतु उप्र राज्य में प्रशिक्षण संस्थान को लाईसेंस प्रदान किये जायेगें। 

पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, इससे अन्य प्रदेशों के अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों पर निर्भरता समाप्त होगी, जिससे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की आर्थिक लागत में कमी आने के साथ-साथ श्रम शक्ति की बचत होगी और उनके संचालन में सुविधा होगी। जबकि प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा जिन क्षेत्रों में ये संस्थान स्थापित होंगे, वहां आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी एवं जनसामान्य में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी। 

संबंधित समाचार