सोशल मीडिया गाइडलाइन को चैलेंज करने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा वाट्सऐप, कहा- यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में

सोशल मीडिया गाइडलाइन को चैलेंज करने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा वाट्सऐप, कहा- यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में

नई दिल्ली। मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। वॉट्सऐप ने कोर्ट में अपील की है कि नए डिजिटल नियमों पर रोक लगे क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। कोर्ट में वॉट्सऐप ने कहा है ये कानून गैर-संवैधानिक है क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी इससे खतरे …

नई दिल्ली। मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। वॉट्सऐप ने कोर्ट में अपील की है कि नए डिजिटल नियमों पर रोक लगे क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। कोर्ट में वॉट्सऐप ने कहा है ये कानून गैर-संवैधानिक है क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी इससे खतरे में आती है।

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न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने बताया कि मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे लिए यह वॉट्सऐप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जिससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का कोई औचित्य नहीं बचेगा।

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सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। डेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को खत्म हो गई। वॉट्सऐप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक नहीं बताया कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है।

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इस बीच वॉट्सऐप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक का जवाब आया। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि वह आईटी के नियमों का पालन करेगी। साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है। कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आजादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कह सकें।