काशीपुर: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की सजा

काशीपुर, अमृत विचार। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार कुंडा थाना क्षेत्र निवासी मंगल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 दिसंबर 2016 को उनका पुत्र …
काशीपुर, अमृत विचार। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार कुंडा थाना क्षेत्र निवासी मंगल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 दिसंबर 2016 को उनका पुत्र बंटी ग्राम गंगापुर निवासी अब्बास के यहां काम करने गया था। अचानक सूचना मिली कि उनका लड़का बंटी सरकारी अस्पताल में है। अस्पताल पहुंचने पर अब्बास गायब हो गया और बंटी की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर थाना कुंडा में अब्बास के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज किया।
मामले में विवेचना के बाद सामने आया कि बंटी अब्बास के निर्माणाधीन मकान में काम करने गया था। जहां बिजली चोरी के आशय से बिजली के तार में कट लगाया गया था। जिससे बंटी को करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब्बास के खिलाफ धारा 304 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
अभियोजन की ओर से 10 गवाह न्यायालय में पेश किये गये। न्यायालय ने एडीजीसी फौजदारी और अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी। न्यायालय ने अभियुक्त अब्बास को धारा 304 के तहत दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।