बहराइच: CMO की रिपोर्ट पर शारीरिक फिट व्यक्ति को ही मिलेगा लाइसेंस, प्रभारी अधिकारी आयुध ने भेजा पत्र

बहराइच: CMO की रिपोर्ट पर शारीरिक फिट व्यक्ति को ही मिलेगा लाइसेंस, प्रभारी अधिकारी आयुध ने भेजा पत्र

बहराइच। शादी विवाह समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोक के बावजूद हो रहे हर्ष फायरिंग को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी किया। संबंधित गांव के निवासी और शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति को ही सीएमओ की रिपोर्ट पर लाइसेंस दिया जाएगा। शस्त्र लाइसेंस लेने वाले और नवीनीकरण कराने वाले आवेदकों द्वारा पत्र …

बहराइच। शादी विवाह समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोक के बावजूद हो रहे हर्ष फायरिंग को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी किया। संबंधित गांव के निवासी और शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति को ही सीएमओ की रिपोर्ट पर लाइसेंस दिया जाएगा।

शस्त्र लाइसेंस लेने वाले और नवीनीकरण कराने वाले आवेदकों द्वारा पत्र में दर्शित पते का ही अंकन किया जाता है। जबकि वह निवास दूसरे स्थान पर करता है। ऐसे में कभी भी हर्ष फायरिंग होती है तो संबंधित लाइसेंसधारी को खोजने में पुलिस और प्रशासन को दिक्कत होती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने लाइसेंस जारी कराने वाले लोगों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है।

प्रभारी अधिकारी आयुक्त नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने बताया कि आवेदन पत्र में अंकित पते पर कई लोग निवासरत नहीं रहते हैं। इसको देखते हुए सभी तहसील के एसडीएम को पत्र जारी किया गया है। जिसमें अवदेक द्वारा स्थाई रूप से निवास स्थान का ही अंकन करे और उसकी जांच एसडीएम द्वारा कराई जाए। उन्होंने बताया कि आयुध नियम वर्ष 2016 के अनुसार किसी भी अपंग दिमागी संतुलन के व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाना है। ऐसे में शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति की रिर्पोट सीएमओ द्वारा दी जाए। इसके बाद ही संबंधित को लाइसेंस देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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