सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जेल से हुईं रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय की ओर से अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत …

अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय की ओर से अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली थी। सीतलवाड़ 26 जून को गिरफ्तारी के बाद से ही यहां साबरमती केंद्रीय कारागार में बंद थीं।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जमानत की औपचारिकताओं के लिए सीतलवाड़ को सत्र न्यायाधीश वी ए राणा के समक्ष पेश किया गया था। विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, सत्र अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा दो अन्य शर्तें भी लगाईं। सत्र अदालत ने आरोपी सीतलवाड़ को 25,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें- निगम के स्कूलों की हालत जर्जर, माफी मांगे भाजपा: आप

 

 

 

 

 

संबंधित समाचार