देहरादून: आरटीई के तहत अब बच्चे भरेंगे 1893 फीस, नया नियम लागू
देहरादून, अमृत विचार। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 90 हजार छात्र-छात्राओं की फीस के लिए विभाग ने नया फॉर्मूला जारी किया है। इसमें हर महीने अधिकतम 1893 रुपये फीस तय की गई है। इससे पहले फीस 4200 रुपये दी जाती थी।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 3900 प्राइवेट स्कूलों में कोटे की 25 फीसदी सीटों पर 90 हजार छात्र-छात्राएं हैं। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल कई सालों से फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल इस मसले को लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचे। इसके बाद विभाग ने कई राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन किया। विभाग ने आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार फीस तय की तो पता चला कि फीस 4200 रुपये बन रही है। इसका कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की घटती संख्या और शिक्षकों के बढ़ते वेतन हैं।
इससे सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय भार पड़ रहा था। इसलिए प्राइवेट स्कूलों के फीस के औसत के हिसाब ने नई फीस निकाली गई। विभाग ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नया फॉर्मूला तय कर 1893 रुपये फीस तय की। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्राइवेट स्कूल पिछले काफी समय से फीस बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए 1893 रुपये फीस तय की गई है।
