अयोध्या: माता-पिता की सामान्य मृत्यु पर भी नाबालिग बच्चों को मिलेगी पेंशन

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Published By Deepak Mishra
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अयोध्या, अमृत विचार। अब तक कोरोना संक्रमण से अपने अभिभावक को खोने वाले नाबालिग को प्रशासन की ओर से हर महीने पेंशन दी जा रही है, शासन ने इसमें संशोधन कर दिया है। अब अपने माता अथवा पिता की सामान्य मौत होने पर भी 18 वर्ष से कम उम्र वाले इस पेंशन के हकदार होंगे। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर प्रशासन हर महीने 2500 रुपये पेंशन देगा।

कोरोना संक्रमण काल में होने वाली मौतों से तमाम बच्चों के सिर से अभिभावकों का साया उठ गया था। शासन ने इन्हें राहत देने के लिए हर महीने 2500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी। इससे अनाथ हुए बच्चों को राहत मिलने लगी। अब इस योजना में संशोधन कर शासन ने अभिभावक माता अथवा पिता व दोनों की सामान्य मौत पर उनके नाबालिग बच्चे को बतौर पेंशन हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा की है।

योजना में वही बच्चे पात्र माने जाएंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होगी और उनके माता अथवा पिता की मौत हो चुकी है। इससे अनाथ होने वाले बच्चों के पालन-पोषण व उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। योजना के पात्र लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

एक अभिभावक के दो बच्चे ही होंगे पात्र
योजना के तहत एक अभिभावक की मौत होने पर उसके सिर्फ दो बच्चों को ही पेंशन देने का प्रावधान है। इससे अधिक बच्चे होने पर उन्हें पेंशन के दायरे में नहीं रखा जाएगा। बच्चों की पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रशासन की ओर से सत्यापन कराया जाएगा।

23 वर्ष की उम्र तक मिलेगी पेंशन
अभिभावक की मौत से अनाथ होने वाले बच्चों को दी जाने पेंशन लाभार्थी की उम्र 23 वर्ष होने तक दी जाएगी। इसके बाद यह शासन स्तर से स्वतः बंद कर दी जाएगी। योजना के तहत बालक-बालिका दोनों पेंशन के हकदार माने जाएंगे।

शासन की ओर से अभिभावक की सामान्य मौत होने पर उनके नाबालिग बच्चे को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है। इसके तहत अनाथ होने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित कराया जा रहा है ...अनीता यादव, मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।

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