Bareilly : ऋषभ ठाकुर की रिमांड अर्जी खारिज, विवेचक की जांच के आदेश
बरेली, विधि संवाददाता। स्पा सेंटर की रिसेप्शनिस्ट को फोन पर धमकाने और वसूली के आरोप में गिरफ्तार ऋषभ ठाकुर की रिमांड अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम दीपक कुमार मिश्र ने खारिज कर दी।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर दर्ज होने से लेकर गिरफ्तारी तक पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि संबंधित फोन नंबर आरोपी का ही है। तहरीर और पीड़िता के बयान के अलावा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और आईटी एक्ट की धाराएं भी नहीं बढ़ाई गईं।
मामले में सात वर्ष तक की सजा वाली धाराएं होने के आधार पर रिमांड नामंजूर की गई। साथ ही कोर्ट ने विवेचक की लापरवाही की जांच के लिए एसएसपी को आदेश की प्रति भेजी है। हालांकि जिला बदर के बाद शहर में पाए जाने पर आरोपी को जेल भेज दिया गया
