नैनीताल: हाईकोर्ट ने कहा एक सप्ताह में आपत्ति पेश करे ईडी, चर्चित एनएच-74 घोटाले में की सुनवाई

Amrit Vichar Network
Published By Bhupesh Kanaujia
On

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने चर्चित एनएच-74 घोटाले के दस आरोपियों के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने ईडी से एक सप्ताह के भीतर इनकी याचिकाओं में आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तिथि नियत की गई है। 
 

इस मामले में डीपी सिंह, अर्पण कुमार, संजय कुमार चौहान, विकास कुमार, बोले लाल, भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन पलड़िया, बरिंदर सिंह, बलवंत सिंह, रमेश कुमार व ओम प्रकाश ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर निचली अदालत के 28 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी है। जिसमें ईडी से कहा गया था कि इनके खिलाफ अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए जाएं।

जिसके बाद उनके खिलाफ अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए गए। याचिकाओं में कहा गया कि यह आदेश गलत है। पहले मुकदमें को वापस नहीं लिया जा सकता। घोटाले में आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज हैं। किसी के खिलाफ एक तो किसी के खिलाफ दो या तीन हैं। डीपी सिंह के खिलाफ सात शिकायतें दर्ज हैं। अगर वे एक केस में उपस्थित नहीं होने का प्रार्थना पत्र देते हैं तो उन्हें अन्य छह केसों में भी प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और नहीं देने पर उनके खिलाफ कुछ भी आदेश हो सकता है इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाये। 

मामले के अनुसार, एनएच-74 घोटाले में एसआईटी ने 2011 करोड़ रुपये के घोटाले की पुष्टि वर्ष 2017 में की थी, जिसमें कई अधिकारी, कर्मचारी व किसान शामिल थे। जिन्होंने किसानों की कृषि योग्य भूमि को अकृषि दिखाकर यह कार्य किया। 1 मार्च 2017 को तत्कालीन आयुक्त सेंथिल पांडियन ने घोटाले का अंदेशा जताते हुए जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को जांच के आदेश दिए।

जांच में मामला सही पाए जाने पर तत्कालीन एडीएम प्रताप साह ने सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इनके अलावा कई लोगों के नाम सामने आए, उन्हें अदालत ने जेल भेज दिया था जबकि दो आईएएस अधिकारी भी निलंबित हुए थे। अभी एनएच-74 घोटाले के आरोपी जमानत पर हैं।

संबंधित समाचार