PAN-Aadhar Link Status : पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, आपका आधार-पैन से लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक

PAN-Aadhar Link Status : पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, आपका आधार-पैन से लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक

नई दिल्ली। पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन करीब आ गई है।. अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा पास आते ही लोग तेजी से इसे लिंक कराने में जुट गए हैं। आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे पैन-आधार लिंक का स्टेटस चेक (Pan Aadhaar Link Status) कर सकते हैं।

पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर इस तारीख तक आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं हुआ, तो यह बेकार हो जाएगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे पैन-आधार लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं. यहां हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे।

इस तरह चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसका लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ है। इसके बाद Link Aadhaar Status पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। उसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर डालना होगा। अब व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। अगर आपका आधार लिंक है तो आपको यहां इसकी जानकारी मिल जाएगी,. लेकिन अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करना होगा।

ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करें। इसके बाद दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेलिडेट के विकल्प का चयन करना है। ऐसा करने के बाद आपके पैन को आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

अवैध हो जाएगा पैन
आयकर विभाग ने बताया, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन (PAN) आधार (Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। जो अनिवार्य है, आवश्यक है।

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