चारधामों की रक्षक धारी देवी मंदिर में अतिक्रमण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में अतिक्रमण का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। आद्यशक्ति मां धारी पुजारी न्यास कलियासौड़ की ओर से मामले को चुनौती दी गई और इस मामले में शुक्रवार को तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी। न्यास के अध्यक्ष …
नैनीताल। उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में अतिक्रमण का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। आद्यशक्ति मां धारी पुजारी न्यास कलियासौड़ की ओर से मामले को चुनौती दी गई और इस मामले में शुक्रवार को तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी।
अब अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी। न्यास के अध्यक्ष सचिदानंद पांडे और सचिव जगदंबा प्रसाद पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि धारी देवी का मंदिर देश ही नहीं दुनिया के लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केन्द्र है। करीब 3000 साल पुराने धारी देवी मंदिर को उत्तराखंड में स्थित चारधामों के रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है।
यह भी मान्यता है कि आदि गुुरू शंकराचार्य ने केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय धारी देवी मंदिर का आह्वान किया था और उसके बाद केदारनाथ की यात्रा की थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि बदरीनाथ राजमार्ग से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर यह पावन मंदिर धाम है।
मंदिर परिसर में जाने के लिये दो पैदल रास्ते मौजूद हैं और दोनों रास्तों पर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है और दुकानें बना दी हैं। अतिक्रमण के कारण श्रद्धालुओं के आने जाने के लिये मात्र तीन फीट का रास्ता शेष रह गया है। इससे श्रद्धालुओं को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहना है कि जिस स्थान पर अतिक्रमण किया गया है। वह सरकारी भूमि है और बिना किसी अनुमति के दुकानें बना दी गयी हैं। न्यास की ओर से इस मामले में कई बार शिकायत की गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से 33 अतिक्रमणकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये आधारभूत सुविधायें भी मौजूद नहीं हैं। न तो कोई पार्किंग है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। याचिकाकर्ता की ओर से अतिक्रमण को हटाने और आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप कोठारी ने बताया कि इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
