
नैनीताल: हल्द्वानी व्यायामशाला भूमि पर अतिक्रमण मामले में 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करें सरकार
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल भूमि पर बनी व्यायामशाला पर अवैध कब्जे होने व उन्हें हटाने को लेकर मुख्य न्यायधीश को लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 दिसंबर की तिथि नियत की है।
मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमित्र गोपाल के वर्मा ने क्षेत्र निरीक्षण कर फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट पेश कर कहा कि नजूल भूमि के लगभग 5 एकड़ भूमि में अतिक्रमण किया है। इसमें केवल 20 लोगों ने ही फ्रीहोल्ड कराया है जबकि इसमें सैकड़ो लोगों ने दुकानें खोली हैं।
मामले के अनुसार हल्द्वानी व्यायामशाला सोसायटी के पदाधिकारी मंगत राम गुप्ता ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि हल्द्वानी मटर गली के समीप नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर निर्माण कर लिया है इसमें स्वराज आश्रम भी शामिल है।
व्यायामशाला का उद्देश्य खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण देना था। याचिकाकर्ता ने व्यायामशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाने की गुहार वर्ष 2018 में लगाई थी। पूर्व में कोर्ट ने उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए अधिवक्ता गोपाल के वर्मा को न्यायमित्र नियुक्त किया था। पूर्व की जांच रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने भी माना था कि व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
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