अमेरिका में भारतीय नागरिक को धनशोधन की साजिश के जुर्म में 10 साल की कैद

Amrit Vichar Network
Published By Priya
On

वाशिंगटन। अमेरिका में कोलोराडो की एक अदालत के अटॉनी कार्यालय ने कहा कि एक भारतीय नागरिक को धन शोधन की साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। शुक्रवार को जारी एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, ध्रुव जानी (40) को 11 लाख डॉलर की क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जानी एक सरकारी अधिकारी बनकर धनशोधन करने की साजिश का हिस्सा था। 

अमेरिका में इस धोखाधड़ी के पीड़ितों से टेलीफोन के जरिए संपर्क किया गया और उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वे संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के ‘‘एजेंट’’ की जांच के घेरे में हैं। संघीय अभियोजकों ने बताया कि पीड़ितों को बताया गया कि वे एक आपराधिक घटना से जुड़े हैं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने या अमेरिका से प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया तथा वे ‘‘सरकार’’ को भारी-भरकम रकम देकर इससे बच सकते हैं। 

सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के महानिरीक्षक गैल एस एनिस ने कहा, ‘‘यह सजा जानी को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी धोखाधड़ी के उनके दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराती है जिसमें कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाया गया।’’ 

ये भी पढ़ें:- संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, कहा- 'सबसे पहले सीमा पार आतंकवाद पर लगाएं रोक...'

संबंधित समाचार