महिला आरक्षण बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

शुक्रवार को जारी विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जायेगा। इसके प्रावधान के अनुसार, ‘‘आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना की तारीख से यह प्रभावी होगा। 

ये भी पढे़ं- दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बिधूड़ी की टिप्पणी पर दंड और अपने लिए सुरक्षा का किया आग्रह

 

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

Lucknow Fire Tragedy : लखनऊ पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, घटनास्थल का लिया जायजा, पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात
Lucknow Fire Tragedy : अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अबतक 18 की मौत, CM ने की हाई लेवल मीटिंग, दो सदस्यीय एसआईटी गठित
Lucknow Fire Tragedy : 14 मिनट में पहुंचीं 22 एंबुलेंस, हादसे के बाद अलर्ट मोड में 108-102 सेवाएं, घायलों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया
Lucknow Fire Tragedy : ट्रॉमा सेंटर में चीखें, आंसू और टूटते सपने... अपनों की तलाश में भटकते परिजनों की सिसकियों से गूंज उठा परिसर
लखनऊ अग्निकांड : नक्शे से अलग हुआ था निर्माण, फायर एनओसी भी नहीं, जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही