रामपुर : सूबे के चर्चित कारतूस कांड में 24 आरोपी दोषी करार, कल होगी सजा

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Published By Bhawna
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रामपुर, अमृत विचार। सूबे के चर्चित कारतूस कांड में गुरुवार दोपहर बाद पीठासीन अधिकारी ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिसमें सजा शुकवार को सुनाई जाएगी। 10 अप्रैल 2010 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ज्वालानगर में रेलवे क्रासिंग के पास से एसटीएफ की टीम ने सीआरपीएफ के दो हवलदार विनोद और बिनेश पासवान को गिरफ्तार किया था।

एसटीएफ ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। आरोपियों से कारतूस, इंसास रायफल और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर इलाहाबाद पीएसी से रिटायर्ड एक दरोगा यशोदानंदन, मुरादाबाद पीटीसी के एक आर्मर नाथीराम सैनी समेत बस्ती, गोंडा, बनारस समेत कई जिलों से पुलिस व पीएसी के आरमोरर को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के बाद इस प्रकरण की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार की कोर्ट में चल रही थी। जिसमें दोनों पक्षों की बहस पूरी गई थी। एडीजीसी प्रताप मौर्या ने सभी 24 आरोपियों को दोषी करार दिया। जिसके बाद सभी को कस्टडी में ले लिया गया है। जिसमें सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा।

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