वित्त मंत्रालय ने की कॉरपोरेट गारंटी पर GST लगाने की अधिसूचना जारी 

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा। इसके बाद कर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर जीएसटी लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी।

ये भी पढ़ें - बैंक धोखाधड़ी मामला : ED ने फार्मा कंपनी और उसके प्रवर्तकों के ठिकानों पर मारे छापे 

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर कर अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। अधिसूचना में कहा गया कि मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है, उस राशि के एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा। 

ये भी पढ़ें - उम्मीद है सरकार नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को वापस लाने के लिए उठाएगी तत्काल कदम : शशि थरूर

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

Bakra Eid 2026 : बरेली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद-उल-अजहा की नमाज संपन्न, शांतिपूर्ण माहौल में कुर्बानी शुरू
Bakra Eid 2026 : लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में अदा हुई बकरीद की नमाज, मंत्री दनिश अंसारी बोले- त्याग और बलिदान का प्रतीक हैं ईद-उल-अजहा
लोकायन : येरकौड उत्सव, प्रकृति और लोकजीवन का अनूठा संगम
Bakra Eid Namaz Live : राजधानी लखनऊ समेत पूरे UP में धूमधाम से मनाया जा रहा बकरीद, मस्जिदों व ईदगाहों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संभल में नमाजियों पर पुष्प वर्षा
ईद-उल-अजहा 2026 : राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई, कहा- मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है बकरीद