अरुणाचल प्रदेश: पूर्वी सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में निषेधाज्ञा लागू
ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। जिले के दो महाविद्यालयों के खिलाफ एक संगठन के ‘‘अनिश्चितकालीन लॉकडाउन’’ के आह्वान के बाद यह कदम उठाया गया।
संगठन ‘आदि बाने केबांग यूथ विंग’ (एबीकेवाईडब्ल्यू) ने बुधवार से अपनी उस मांग पर जोर देने के लिए यह आह्वान किया कि ‘कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री’ (सीएचएफ) और ‘कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर’ (सीओए) में अधिकांश नियुक्तियां राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय से की जाएं।
कॉलेज परिसरों में कानून-व्यवस्था की समस्या और अशांति की आशंका के मद्देनजर जिलाधिकारी ताई तग्गू ने बुधवार को पूरे पासीघाट शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
एबीकेवाईडब्ल्यू अन्य बातों के अलावा ‘ए और बी’ समूह की नौकरियों में अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण और समूह ‘सी एवं डी’ की नौकरियों में 100 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहा है।
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