हल्द्वानी: ‘चिट्ठी’ भेजकर पेंशनर्स को ‘डिजिटल’ बनाने की कवायद
हल्द्वानी, अमृत विचार। सरकारी पेंशनर्स का जीवन प्रमाणन 100 फीसदी डिजिटली कराने के लिए कोषागार परंपरागत ढंग से ‘चिट्ठी’ भेज कर बुला रहा है ताकि उनका आधार अपडेट हो सके।
कोषागार हल्द्वानी में 11,600 से अधिक पेंशनर्स पंजीकृत हैं। केंद्र ने इन सभी पेंशनर्स का 100 फीसदी ऑनलाइन जीवन प्रमाणन कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कोषागार में आईएफएमएस पोर्टल में पेंशनर्स का आधार अपडेट करने का काम किया जा रहा है।
पेंशनर्स को ई-मेल, व्हाटस एप और मोबाइल फोन पर कॉल करके आधार अपडेट करने के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं, 200 से अधिक पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके ई-मेल, मोबाइल नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इन पेंशनर्स का आधार अपडेट कराना भी जरूरी है इसलिए इन पेंशनर्स को पोस्टकार्ड भेजकर कोषागार बुलाया जा रहा है ताकि इनका आधार अपडेट किया जा सके। इसके बाद 100 फीसदी डिजिटल जीवन प्रमाणन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। एक बार आधार अपडेट होने के बाद पोर्टल पर आने वाली तकनीकी समस्याओं से निजात मिल जाएगी।
हल्द्वानी कोषागार में आधार अपडेट करने का काम हो रहा है। 200 से अधिक पेंशनर्स हैं, जिनसे ई-मेल, मोबाइल के जरिए संपर्क नहीं हो पा रहा है इसलिए उन्हें पोस्टकार्ड भेजकर बुलाया गया है ताकि वे अपना आधार अपडेट करा लें। फिर उनकी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही पूरी होंगी।
-हेम कांडपाल, कोषागार अधिकारी, हल्द्वानी
तीन सहायक लेखाकार मिले
हल्द्वानी : कोषागार हल्द्वानी में सहायक लेखाकर के तीन पद रिक्त हैं। अब इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति होने वाली हैं। कोषागार अधिकारी कांडपाल ने बताया कि तीन सहायक लेखाकार मिलने वाले हैं, इससे कोषागार के कामों में तेजी आएगी।
आयकर भरने से रह गए हैं तो जुर्माने के साथ भरें अपडेट रिटर्न
ऐसे आयकरदाता जो आयकर रिटर्न भरने से छूट गए हैं, जुर्माने के साथ अपडेट रिटर्न जमा कर सकते हैं।
कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी लेकिन आयकरदाता इस अवधि में रिटर्न जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे आयकरदाता जिन्होंने रिटर्न तो जमा कर दिया है लेकिन रिटर्न में संशोधन करना चाहते हैं।
आयकर विभाग ने उन्हें संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है। ये सभी आयकरदाता जुर्माने के साथ अपडेट रिटर्न जमा कर सकते हैं। यदि पांच लाख रुपये से अधिक का रिटर्न है तो 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। पांच लाख रुपये से कम की वार्षिक आय होने पर 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
आयकर एवं जी एस टी केअधिवक्ता सुमित गुप्ता ने बताया कि आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 थी। अब ऐसे करदाता जो रिटर्न दाखिल करने से रह गए हैं या संशोधित रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं नियमानुसार जुर्माना देकर रिटर्न जमा कर सकते हैं।
