Hamirpur News: पिता व दो पुत्रों को धारदार हथियार से हत्या के मामले में उम्रकैद...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

हमीरपुर में पिता व दो पुत्रों को धारदार हथियार से हत्या के मामले में उम्रकैद

Hamirpur News: पिता व दो पुत्रों को धारदार हथियार से हत्या के मामले में उम्रकैद...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

हमीरपुर, अमृत विचार। थाना मौदहा के अरतरा गांव में करीब आठ साल पूर्व धारदार हथियार से खलिहान में लेटे चचेरे भाई व भतीजों पर हमलाकर किया था। जिसमें एक की मौत हो गई थी। 

इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक चंद्रभान सिंह की अदालत ने पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होेगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामबाबू अवस्थी व विशंभर पाल ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के अरतरा गांव निवासी पीड़ित मइयादीन पाल ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 30 जून 2015 की रात करीब आठ बजे वह खाना खा पीकर अपने लड़के राम सिंह, मलखान व नाती सुरेंद्र के साथ खलिहान में निर्माणाधीन मकान के पास सोने के लिए लेट गए थे।

तभी रात करीब 12 बजे पुरानी रंजिश को लेकर उसका सौतेला भाई भुइयादीन अपने लड़के फूल सिंह, अमर सिंह, बलवंत सिंह के साथ कुल्हाड़ी व लाठी लिए आए। उनके साथ दो लोग अज्ञात थे। सभी उसके पुत्रों व नाती को मारने पीटने लगे। बताया मारपीट में उसके पुत्रों व नाती को गंभीर चोंटे आई हैं। 

जिन्हें एंबुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसके पुत्र मलखान की मौत हो गई। जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का मामला तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। 

जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों पिता पुत्रों भुइयादीन व फूल सिंह, अमर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं बलवंत सिंह के नाबालिग होने पर उसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।

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