नैनीताल: हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण प्रकरण में 18 अप्रैल को होगी सुनवाई 

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण व सड़क चौड़ीकरण मामले में नैनीताल जिलाधिकारी को चार सप्ताह में व्यापारियों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने और फिर योजना बताने के निर्देश दिए हैं। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। 

मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने जनहित याचिका दायर कर  कहा है कि मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही दिसंबर में हुई थी। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण ठीक से नहीं किया जा रहा है। प्रशासन महज खानापूर्ति की जा रही है, इस वजह से मंगल पड़ाव और बस अड्डा में स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसकी वजह से  हर जगह पर ट्रैफिक जाम रहता है।

प्रशासन लापरवाह और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर औपचारिकता की जा रही है। बुधवार को इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। सुनवाई में नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह पेश हुईं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है।

इसको लेकर 66 व्यापारियों ने प्रार्थना पत्र सौंपे हैं, इनमें 23 पर सुनवाई हो गई है जबकि 43 पर सुनवाई बाकी है। इस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह में बचे हुए व्यापारियों के साथ वार्ता कर समाधान निकालने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप तिवारी ने पैरवी की।

 

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