प्रयागराज: सोनभद्र से भाजपा के पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, लगा था यह गंभीर आरोप!

प्रयागराज: सोनभद्र से भाजपा के पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, लगा था यह गंभीर आरोप!

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोनभद्र की दुद्धी सीट से भाजपा के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड की याचिका पर सोमवार को समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसी उम्मीद थी कि सुनवाई बाद फैसला आ जाएगा। वर्तमान मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष चल रही है। अब मामले को आगामी 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। 

मालूम हो कि वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए विधायक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पिछले 9 सालों में लगभग 300 से अधिक बार सुनवाई होने के बाद सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को पोक्सो की धाराओं के तहत याची को दोषी मानते हुए 25 साल की कैद के साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 

उक्त सजा को रद्द करने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी।

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