लोकसभा चुनाव 2024: उम्मीदवार 95 लाख तक कर सकते हैं खर्च, ये गाइडलाइन करनी होंगी फॉलो  

लोकसभा चुनाव 2024: उम्मीदवार 95 लाख तक कर सकते हैं खर्च, ये गाइडलाइन करनी होंगी फॉलो  

श्रावस्ती, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा की अध्यक्षता में चुनाव व्यय लेखा निगरानी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में 95 लाख रुपए की राशि व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशी के चुनाव व्यय की निगरानी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से लेकर मतगणना समाप्ति तक की जाएगी। निर्वाचन के दौरान व्यय अनुवीक्षण टीम में लगे अधिकारी प्रत्याशियों के खर्चे का बेहतर ढंग से लेखा-जोखा रखेंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति को 10 हजार रुपए से अधिक का नगद भुगतान नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी या उसके पार्टी पदाधिकारी 50 हजार रुपए से अधिक नगद लेकर नहीं चलेंगे।          

उन्होने कहा कि निर्वाचन अधिसूचना की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इस दौरान सामुदायिक भवनों एवं धार्मिक व पूजा स्थलों पर उपहार आदि के वितरण पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी परिसर में नगदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा। बैंक से बड़ी राशि की नगदी निकासी पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही वाहनों की जांच की जाएगी और मदिरा व अन्य मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन एवं पेड न्यूज, मोबाइल के माध्यम से बल्क एसएमएस तथा सोशल मीडिया के प्रचार पर भी निगरानी रखी जाएगी।          

जिला निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, उड़नदस्ता टीम, स्थायी निगरानी टीम एवं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों को विभिन्न टीमों के कार्याे के बारे में जानकारी ली। उन्होने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन हेतु वाहन की अनुमति सम्बन्धित आर0ओ0 से लेनी होगी तथा उसकी प्रति गाड़ी के अगले शीशे पर चस्पा करना होगा। सार्वजनिक रैली, जुलुस की अनुमति भी सम्बन्धित आर0ओ0 से अभ्यर्थियों को लेनी होगी तथा आरओ द्वारा उस रैली की अनुमति की प्रति सम्बन्धित वीडियो अवलोकन टीम को दिया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के प्रचार में प्रयोग में होने वाले पोस्ट, हैण्डबिल, बैनर आदि के मुद्रण के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देना होगा तथा प्रकाशक एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा। उन्होने बताया कि वीडियो निगरानी टीम निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही आयोग के निर्देशानुसार सहायक व्यय प्रेक्षक से समन्वय रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटनाओं सार्वजनिक रैलियों, जुलूस आदि की वीडियोग्राफी की जायेगी। वीडियोग्राफी के दौरान वहां पर लगायी गई कुर्सियां, टेन्ट फर्नीचर, व्यक्तियों की संख्या, ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित वाहनों की संख्या सहित एक-एक बिन्दु की रिकार्डिंग करेगी तथा रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी सीडी उपलब्ध करायेगी। 

बैठक में प्रभारी अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी विनीत कुमार, सहायक कोषाधिकारी अवधेश कुमार यादव, जिला आबकारी अधिकारी घनश्याम मिश्र सहित व्यय अनुवीक्षण में लगाये गये अन्य अधिकारी/कर्मचारीग मौजूद रहे।

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