बलरामपुर: दहेज हत्या के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, 50000 रुपए का अर्थदंड

बलरामपुर: दहेज हत्या के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, 50000 रुपए का अर्थदंड

बलरामपुर, अमृत विचार। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के ऊपर 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। वर्ष 2018 में एक व्यक्ति ने तुलसीपुर थाने में जगदीशपुर निवासी मकसूद आलम के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया कि मकसूद ने उसकी भांजी को दहेज के लिए मार डाला। मृतका मकसूद की पत्नी थी ।मकसूद उसे दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करता था।

मामले की विवेचना सी ओ तुलसीपुर योगेंद्र कुमार नारायण ने की ।विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस मॉनिटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ तथा शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने न्यायालय में गवाहों का बयान दर्ज कराया ।पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों तथा गवाह आदि के बयान पर न्यायालय ने मकसूद आलम को दोषी मानते हुए 10 वर्ष हश्रम कारावास की सजा सुनाई। तथा दोषी के ऊपर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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