हाईकोर्ट ने पूछा नैनीताल जिले में खुल सकता है एम्स की तरह अस्पताल

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से नैनीताल जनपद में एम्स की तरह अस्पताल खोले जाने पर जवाब मांगा है। साथ ही अधिवक्ता विकास बहुगुणा को निर्देश दिए हैं कि वह फिर से अस्पताल का दौरा करें और सुविधाओं की स्थिति का जायजा लें। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी।

सोमवार को सुनवाई में अधिवक्ता एकराम परवेज ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी भी अस्पताल में कई चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी है। मरीजों को उपचार के लिए अन्य अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर अस्पताल में जरूरी सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं।

पूर्व शिक्षक अशोक शाह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें छोटी-छोटी शिकायतों के लिए उच्च न्यायलय की शरण लेनी पड़ी रही है। जनपद का मुख्य अस्पताल होने के बावजूद छोटी सी जांच के लिए मरीजों को सीधे हल्द्वानी भेज दिया जाता है। अस्पताल में इलाज कराने को दूर-दराज से मरीज आते हैं लेकिन उनकी जांच करके हायर सेंटर रेफर किया जाता है। उन्होंने उच्च न्यायलय की खंडपीठ से प्रार्थना की है कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके।

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