काशीपुर: दुष्कर्म के झूठे आरोप लगा पैसा मांगने के मामले में कोर्ट ने महिला को किया तलब

काशीपुर: दुष्कर्म के झूठे आरोप लगा पैसा मांगने के मामले में कोर्ट ने महिला को किया तलब

काशीपुर, अमृत विचार। दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर पैसा मांगना एक महिला को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने अवैध मांग, गाली गलौज व धमकी के मामले में महिला को तलब किया है।

ग्राम राघूवाला, तहसील ठाकुरद्वारा निवासी ओमप्रकाश ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के यहां परिवाद दायर कर कहा कि थाना आईटीआई निवासी एक महिला ने ओमप्रकाश के पुत्र अर्जुन के खिलाफ दिसम्बर 2023 से फर्जी प्रार्थना पत्र बलात्कार बाबत भिजवाने शुरू कर दिये, फिर उसके बाद कौशल ने महिला के माध्यम से ओमप्रकाश के ऊपर दस लाख रुपये देने का दबाव बनाया।

साथ ही धारा 156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी को दिखाया। ओमप्रकाश ने घबराकर पांच लाख रुपये कौशल कुमार व महिला को दे दिये, जबकि यह प्रार्थना पत्र झूठा था,  ताकि उसके बेटे की सरकारी नौकरी पर कोई प्रभाव न पड़े। बाद में पांच लाख रुपये ओमप्रकाश के घर पर राजेन्द्र सिंह व मोहन सिंह के सामने बीती 1 जनवरी 2024 को दिये गये।

इसके बाद महिला फिर से दस लाख रुपये की और मांग करने लगी तथा जान से मारने की धमकी देने लगी। पीड़ित ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के माध्यम से रुपये मांगने के समस्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दाखिल किये। जिस पर कोर्ट ने आरोपी महिला व उसके साथी को तलब किया है।