Bareilly News: प्रियांगी हत्याकांड में इमरान दोषी, तीन बरी...आज होगी सजा

Bareilly News: प्रियांगी हत्याकांड में इमरान दोषी, तीन बरी...आज होगी सजा

बरेली, अमृत विचार। प्रेमनगर में 10 साल पहले शादी से इनकार करने पर प्रेमिका की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने में अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी अफशॉ ने सीबीगंज के तिलियापुर निवासी इमरान रजा खां को दोषी करार दिया है। कोर्ट आज सजा सुनाएगी। कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों अकील उर्फ गुड्डू, मोहम्मद अहमद और सलमान रजा को बरी कर दिया।

एडीजीसी क्राइम अनूप कोहरवाल ने बताया कि 7 नवंबर 2014 को शास्त्रीनगर निवासी वादी राजेश गंगवार ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया था कि 23 वर्षीय पुत्री प्रियांगी गंगवार 5 नवंबर 2014 दोपहर 2 बजे से धर्मकांटा पर डॉ. भ्रमरेश आई हास्पिटल से दवा लेने और उसके बाद फाईनेन्स कम्पनी राजेन्द्रनगर में रुपये लेने के लिए कहकर घर से स्कूटी से गयी थी, मगर वापस नहीं लौटी। 

विवेचना में मृतका प्रियांगी गंगवार के फोन की कॉल डिटेल के आधार पर इमरान रजा खां का नाम प्रकाश आया। आरोपी इमरान ने पुलिस को बताया था कि लाश को अन्य साथियों की मदद से टेम्पों से ले जाकर ग्राम तिलियापुर के पास मिट्टी में दबा दिया था। उसकी निशानदेही पर 17 नवम्बर को पुलिस ने प्रियांगी की लाश को अटा बिलवा मार्ग पर किला नदी से लगभग 100 मीटर पहले बड़ा बाईपास की तरफ से गड्ढा खोदकर बरामद किया था। 

25 नवम्बर को इमरान रजा खां ने पुलिस रिमांड के दौरान ग्राम बीरपुर उर्फ कासिमपुर निकट बड़ा बाईपास ईख के खेत के अन्दर रखे गये तीन कट्टे प्लास्टिक के जिनके मुंह बंद थे उनमें छिपाई गई स्कूटी और उसके अन्य पुर्जे, टायर, एक डायरी, एक मोबाइल, एक सोने की चेन आदि को बरामद कराया था। शासकीय अधिवक्ता ने 15 गवाह पेश किये थे। बरी आरोपी अकील अहमद खां का बचाव अनिल भटनागर एडवोकेट ने किया।

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