बाराबंकी: चुनाव में रिश्वत लेने और देने पर दें सूचना, होगी कार्रवाई

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Edited By Amrit Vichar
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जारी हुआ कंट्रोल रूम नंबर 05248-222526 

बाराबंकी, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव में धनबल से वोट खरीदने के मामले में जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अगर किसी ने चुनाव में रिश्वत लेते या देते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने कंटोल रुप का नंबर 05248-222526 भी जारी किया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से, नकद या वस्तु के रूप में, कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। 

इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 - ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। 

निर्वाचकों को रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज कराने तथा निर्वाचकों को डराने व धमकाने में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए जनपद की प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 03-03 उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा इस प्रकार की सूचना के लिए  05248-222526 पर भी सूचना दी जा सकती है। 

जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रिश्वत लेने से परहेज़ करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने व धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह इस नंबर पर सूचना दे। दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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