मुरादाबाद: दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध में हुई थी सीमेंट कारोबारी की हत्या...6 साल बाद 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा 

मुरादाबाद: दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध में हुई थी सीमेंट कारोबारी की हत्या...6 साल बाद 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा 

मुरादाबाद, अमृत विचार। 6 साल पहले अवैध संबंध में हुई सीमेंट कारोबारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चारों दोषियों को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 

दरअसल, साल 2018 की 30 दिसंबर को थाना मैनाठेर के रहने वाले जुबैर पुत्र हाजी इदरीस ने मुकदमा दर्ज कराया था। दी गई तहरीर के मुताबिक पीड़ित के चाचा अतीक अहमद पुत्र फकीर अहमद 29 दिसंबर 2018 को घर से शाम के वक्त बाइक से निकले थे। लेकिन, देर रात तक भी घर नही आए थे। सुबह के समय महमूदपुर माफी के प्रधान भूरा के खेत में उनकी लाश मिली थी। जिसके बाद पीड़ित जुबैर की दर्ज कराई गई तहरीर पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने महज तीन दिन बाद मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों वाहिद, साकिब उर्फ मोटा, अनस और इस्माइल निवासी महमूदपुर माफी को गिरफ्तार किया था। 

पुलिस विवेचना में मर्डर की वजह अवैध संबंध समाने आए थे। मृतक अतीक सीमेंट कारोबारी थे और उनके वाहिद की बीवी से संबंध थे। अतीक और वाहिद आपस में दोस्त भी थे। वाहिद कारोबारी हालात से टूटा हुआ था। जिसके चलते मृतक अतीक ने वाहिद को 10 लाख रुपए बतौर उधार दिए थे। अतीक और वाहिद की बीवी के अवैध संबंध की बात जब वाहिद को मालूम हुई तो उसमे अपने तीन साथियों साकिब उर्फ मोटा, अनस और इस्माइल के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वाहिद को मौत के घाट उतार कर उसका शव खेत में फेंका और फरार हो गए थे। इस मामले का खुलासा करते हुए मैनाठेर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। 

4 साल से इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश - 3 सरोज कुमार यादव की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सुनवाई के बाद मोहम्मद वाहिद, साकिब उर्फ मोटा, अनस और इस्माइल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए एक एक लाख के दंड से दंडित किया है।

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