Auraiya: शराब पीने से मना करने पिता की थी हत्या...कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

शराब पीने से मना करने पर पिता की हत्या

Auraiya: शराब पीने से मना करने पिता की थी हत्या...कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

औरैया, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने थाना बिधूना क्षेत्र के नौगवा में पिता की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी पुत्र बृजेश कुमार उर्फ पिंटू को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उस पर तीस हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया है।उक्त मामले की पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा ने बताया  ग्राम नौगवा निवासी वादिनी सूरज देवी पत्नी महावीर सिंह ने 28 नवंबर 2021 को थाना बिधूना में पति की हत्या का उक्त मामला दर्ज कराया।

वादिनी ने लिखा कि उसके तीन पुत्र ब्रजेश कुमार उर्फ पिंटू,आनंद कुमार व अजय कुमार है। सभी पुत्र मेरे हिस्सा का बटवारा कर अलग अलग रह रहे है।इनमे से मेरा बड़ा पुत्र पिंटू उर्फ ब्रजेश कुमार शराब पीने का आदी है, जिस पर उसके पिता महावीर सिंह उर्फ दुर्जन लाल शराब पीने को विरोध करते थे। इस बात से कुपित होकर 27 नवंबर 2021 की शाम करीब पांच बजे मेरे पति कमरे में लेटे थे तभी ब्रजेश कुमार उर्फ पिंटू अपने साथ में टकोरा (कुल्हाड़ी) लेकर आया और उसने अनगिनत टकोरा से उनके सिर पर वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गये।

शोर मचाने पर हमलावर पुत्र मौके से भाग गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वादिनी ने लिखा कि पति महावीर सिंह को घायल अवस्था में पहले सरकारी अस्पताल बिधूना में व बाद में सैफई के लिए रिफर कर दिया। जहां पर पति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पिता की हत्या के लिए पुत्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से डी.जी.सी. सी अभिषेक मिश्रा ने इस घटना पर कठोर दण्ड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्याय मित्र ने दोषी पर रहम करने को बहस की।

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ग्रीश वैश्य ने मामला गैर इरादतन हत्या का मामला है और दोषी पुत्र ब्रजेश कुमार उर्फ पिंटू निवासी नौगवां दस वर्ष की कठोर कारावास व तीस हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। कोर्ट ने जमा की जाने वाली अर्थदंड की धनराशि में से वादिनी सूरज देवी को बतौर प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया।

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