शाहजहांपुर: हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। जैतीपुर के गांव अगरौली में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 42 के न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

थाना जैतीपुर के गांव अगरौली निवासी रामसेवक ने 31 जनवरी 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने भाई मुलायम के साथ 30 जनवरी 2019 को शाम करीब चार बजे खेत पर जा रहा था, तभी गांव के ही कुलदीप ने अपने भाई सुरजीत सिंह व साथी रामऔतार के साथ मिलकर रास्ते में घेर लिया और हाथापाई करने लगे। 

इसी बीच कुलदीप ने अपने गोट से तमंचा निकालकर भाई मुलायम सिंह के गोली मार दी, जो मुलायम के कोख में लगी। इसके बाद हमलावर खेतों से होते हुए भाग गए। अगले दिन 31 जनवरी 2019 को मुलायम ने सुबह 7:50 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की रामसेवक की तहरीर पर 31 जनवरी 2019 को दोपहर में हत्या आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। 

विवेचना के उपरांत कुलदीप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया। धारा 319 के तहत सुरजीत, रामकिशन व रामऔतार को न्यायालय ने तलब किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 42 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान सुनने और शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी, संजीव कुमार सिंह के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने अभियुक्त कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बाकी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए।

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