शाहजहांपुर: हत्या के मुकदमे में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास, लगा इतने का जुर्माना

वर्ष 2007 में निगोही के गांव रेभा में गोली मार कर की गई थी हत्या 

शाहजहांपुर: हत्या के मुकदमे में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास, लगा इतने का जुर्माना

शाहजहांपुर, अमृत विचार। निगोही क्षेत्र के गांव रेभा में वर्ष 2007 में हुई हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

थाना निगोही के गांव रेभा निवासी प्रमोद कुमार ने बताया कि उसकी मौसेरी बहन के ससुर जगदीश यादव के पोते यानि उसके भांजे का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जगदीश अपने घर मदनापुर के नवादा रूद्रपुर से मिठाई लेकर आए थे। छह जून 2007 को रात करीब 9: 45 बजे वह सत्यपाल, जगदीश और संतोष नीम के नीचे बैठे थे, तभी गांव के रिषीपाल ने उसके मौसा सत्यपाल से हंसी मजाक कर दी, जिस पर मौसा ने कहा कि इज्जत सभी की होती है और हर वक्त मजाक ठीक नहीं होती है। इसी बात पर कहासुनी होने लगी और रिषीपाल ने मौसा को गालियां देनी शुरू कर दीं।

विरोध करने पर रिषीपाल अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर साथी भोला के साथ भोला के मकान की छत पर चढ़ गया और दोनों ने जान से मारने की नीयत से रात दस बजे जान से मारने की नीयत से फायर कर किए जो उसके मौसा सत्यपाल के गर्दन में लगे जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रमोद ने परिजनों के साथ निगोही थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने रिषीपाल और भोला के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेज दिए।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 43 कोर्ट में शुरू हुई। जहां मुकदमा चलने के दौरान गवाहो के बयान और शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी व श्रीपाल वर्मा के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर न्यायाधीश ने अभियुक्त रिषीपाल को हत्या का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड और लाइसेंसी हथियार का अपराध में उपयोग किए जाने का दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड व लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन किए जाने पर छह माह का कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।वहीं दूसरे आरोपी भोला की मुकदमा विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।

ये भी पढ़ें- शाहजहांपुर में बड़ा हादसा, गर्रा नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत