प्रयागराज : आजम खान के मामले में सरकार से जवाब तलब 

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Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के करीबी सीओ आले हसन के मामले में पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड तलब किए थे, लेकिन कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने आवश्यक अभिलेखों को तुरंत प्रेषित करने के लिए कार्यालय को ट्रायल कोर्ट को एक अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा सरकारी अधिवक्ता ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। इसके एक हफ्ते बाद याची को अपना जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई आगामी 4 अक्टूबर को सूचीबद्ध की गई है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने मोहम्मद आजम खान और ठेकेदार बरकत अली उर्फ फकीर मोहम्मद की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मालूम हो कि शिकायतकर्ता अबरार हुसैन ने रामपुर के गंज थाना में 13 अगस्त 2019 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आले हसन और तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

मामले के अनुसार 6 दिसंबर 2016 को याची सहित अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की, साथ ही उस पर जानलेवा हमला भी किया गया और अवैध रूप से उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक साधना गोस्वामी से की तो उन्होंने शिकायतकर्ता की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सपा सांसद आजम खान के करीबी होने के कारण तत्कालीन सीओ आले हसन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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