पीलीभीत: विवादित टिप्पणी को लेकर हुए विवाद में कोतवाली में दर्ज हुई क्रॉस FIR, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप

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Published By Vikas Babu
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पीलीभीत, अमृत विचार: सोशल मीडिया पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर रविवार रात दो पक्षों हुए विवाद के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों पक्षों से मिली तहरीर पर संगीन धाराओं में क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस  मामले की जांच कर रही है। 

एक पक्ष से मोहल्ला मोहम्मद वासिल निवासी नूर मोहम्मद कदीरी ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि वह दरवबार अल्लाहू मियां कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। दो फरवरी की रात नौ बजे मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी हसन खां, इरफान खां, अपने साथी हुसैन, सुल्तान, रेहान, मेहताब कबूतर बाज, कासिफ जाफरी, जगीर हसन, मशकूर, रईस टेलर, शावेज आलम के साथ लाठी डंडे लेकर दरबार अल्लाहू मियां में जबरन गोलक चंदा लूटने व दरबार में कब्जा करने की नियत से घुस आए। मौके पर मौजूद मोहल्ला देशनगर निवासी दिलशाद ने विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया। 

दरबार से खींचकर सड़क पर ले गए और लाठी डंडे से पीटा। मोहल्ले के लोगों ने बमुश्किल बचाया। दिलशाद को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर है। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसके बाद जब पीड़ित थाने शिकायत करने जा रहा था तो आरोप है कि कासिफ जाफरी ने अपने साथी  विलाल के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) व (3), 190, 115(2), 351(2) कें तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। 

उधर, दूसरे पक्ष से मोहल्ला देशनगर के निवासी तौहिद खां ने तहरीर देकर बताया कि उनके सोशल मीडिया एकाउंट पर मोहल्ला देशनगर गौढ़ी के निवासी दिलशाद ने धर्मगुरु मुफ्ती हसन मियां कादिरी से संबंधित विवादित टिप्पणी पोस्ट की थी। जिससे काफी आक्रोश व्याप्त था। इसे लेकर समझा बुझाकर मामला शांत किया जा रहा था। सब कुछ शांत भी हो गया था लेकिन दो फरवरी की रात नौ बजे पीड़ित नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा था। 

इसी बीच दरबार अल्लाहू मियां के निकट खड़े दिलशाद, मोहल्ला मोहम्मद वासिल निवासी नूर मोहम्मद कादिरी, कामरान कादिरी, कामरान कादिरी, दानिश कादिरी, मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी हाफिज जफर, ग्राम चंदोई निवासी मोहम्मद हनीफ आदि ने उन्हें रोका और अभद्रता शुरु कर दी। विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट की गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाली पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191(2) व (3), 115(2), 351(2), 352, 67 आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। 

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