Gonda News : फिर से शुरू हुई शादी  अनुदान योजना, जिले को मिला 42.80 लाख का बजट

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Published By Vinay Shukla
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Gonda, Amrit Vichar :  गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने के लिए शादी अनुदान योजना सरकार ने फिर से प्रारंभ कर दी है। इस योजना के तहत जिले को 42.80 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति की 123 व सामान्य जाति की 91 निर्धन कन्याओं को उनके विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

सूबे में भाजपा की सरकार बनने से पहले गरीब बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने के लिए शादी अनुदान योजना संचालित हो रही थी। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी के विवाह में सरकार ₹20000 की आर्थिक सहायता देती थी। यह धनराशि विवाह के बाद सीधे वधू के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी, लेकिन वर्ष 2017-18 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू हुई थी जो वर्तमान में संचालित हो रही है। सामूहिक विवाह योजना के तहत वर और कन्या को सामूहिक रूप से सरकारी मंडप में विवाह करना होता है। सामूहिक मंडप में विवाह करने से कुछ परिवार अटपटा महसूस कर रहे थे।

इस समस्या को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना को फिर से लागू कर दिया है। योजना के तहत जिले को 42.80 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति की 123 व सामान्य जाति की 91 गरीब बेटियों को उनके विवाह में आर्थिक सहायता दी जानी है। योजना के तहत इच्छुक परिवार ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक किया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में 46080 व नगरीय क्षेत्र के लिए  56460 आय सीमा निर्धारित
शादी अनुदान योजना के तहत लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की आय 46080 रुपये जबकि नगरीय क्षेत्र के आवेदक के लिए 56460 रुपये की आय निर्धारित की गयी है। आवेदक को अपनी आय से संबंधित आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एक परिवार अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी में अनुदान ले सकेंगे।

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