सगे भाईयों को उम्रकैद : 30 किलो गेंहू की चोरी के दौरान व्यापारी के सीने में दागी थी गोलियां
विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला तो फफक पड़े दोषी, कोर्ट ने दोषियों पर लगाया 25 हजार रुपये का अर्थदंड
Amrit Vichar, Sultanpur : अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बड़ागांव में 23 साल पहले घर में गेहूं चोरी के दौरान हुई शिवदर्शन की हत्या के मामले में विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने बुधवार को दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश राकेश पांडेय ने दोषी मुख्तार उर्फ बुक्कू और रोशन अली को जेल से तलब कर सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता गोरखनाथ शुक्ल के अनुसार दो मई 2002 की रात करीब 9 बजे आरोपी गेंहू चोरी की नीयत से वादी श्यामकली के घर में घुसे। 30 किलोग्राम गेंहू लेकर भागते समय शोरशराबे पर घरवाले जाग गए और चोरों का पीछा किया, तो मुख्तार ने खुद को घिरता देख श्यामकली के पति शिवदर्शन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए, जिनके साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जेल भेज दिया।
दहेज हत्या के मामले में तीन पर आरोप तय
बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे मोहनलाल मिश्र ऐंजर में बीती 24 सितम्बर को विवाहिता कल्पना मिश्र व उसके गर्भ में पल रहे पांच माह के शिशु की हत्या करने के मामले में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला की अदालत ने पति लवकुश ससुर राधेश्याम मिश्र व सास सरिला उर्फ सरला के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। साक्ष्य के लिए कोर्ट ने 15 फरवरी की तारीख नियत की है। धनपतगंज थानाक्षेत्र के ग्राम पूरे बकिया तिवारीपुर मौज खारा निवासी कुलदीप तिवारी की बहन की शादी लवकुश के साथ 17 मई 2021 को हुई थी। आरोप है कि दहेज को लेकर कल्पना को मारते पीटते थे तथा बीती 24 सितंबर को कल्पना की हत्या कर दी गई थी। भाई कुलदीप ने पति लवकुश ससुर राधेश्याम सास सरिला व ननद निशा के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
इसौली विधायक ताहिर खान के केस में नहीं हाजिर हुए डिप्टी रेंजर
वन अधिनियम के आरोपों से जुड़े केस में शुक्रवार को विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में अभियोजन गवाह के न आने के कारण बचाव पक्ष जिरह नही कर सका । मामले में अभियोजन गवाह तत्कालीन डिप्टी रेंजर अरविंद कुमार द्विवेदी का बयान दर्ज हो चुका है। विधायक के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया डिप्टी रेंजर के न आने से कोर्ट ने जिरह के लिए 17 फरवरी की तारीख नियत की है। गौरतलब है कि इसौली विधायक ताहिर खान पर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी वन विभाग दरोगा मुकेश कुमार ने 3 फरवरी 2000 की घटना में आपराधिक बल प्रयोग, अपमानित करने व वन विभाग अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था ।आरोप है कि आरक्षित वन कब्जा कर राजस्थानी ट्रैक्टर से वन भूमि पर कब्जा कर सड़क निर्माण कर रहे थे, मना करने पर आपराधिक बल प्रयोग कर अपमानित किया। मामला अभियोजन साक्ष्य में विचाराधीन है।
पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती विशेष कोर्ट में गैरहाजिर, 25 फरवरी को होगी सुनवाई
अस्पतालों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने आरोप तय करने के लिए बुधवार को हाजिर अदालत नही हुए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख नियत की है।यह मामला वर्ष 2014 का है, जब अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में सोमनाथ भारती पर यूपी के अस्पतालों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोप तय किए जाने हैं।
पूर्व विधायक के केस में पोलिंग अफसर का बयान दर्ज
छह अक्टूबर 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीपरपुर थाना क्षेत्र के देहली मुबारकपुर मतदेय स्थल से बैलेट पेपर गायब होने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक सफदर रजा के केस में बुधवार को अभियोजन गवाह देहली मुबारकपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद व तत्कालीन पोलिंग अफ़सर नन्द कुमार सिंह की गवाही विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने दर्ज कराई वही बचाव पक्ष के वकील हसन अली व रामअवध यादव ने गवाहों से जिरह पूरी की। कोर्ट ने अभियोजन के शेष साक्ष्य के लिए 15 फरवरी की तारीख नियत की है। मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विमल चन्द्र श्रीवास्तव की तहरीर पर पूर्व विधायक सफदर रजा, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष कमरुज्जमा फौजी व देहली मुबारकपुर की ग्राम प्रधान के पति व 10 - 12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि, कमरुज्जमा फौजी का निधन हो चुका है। मामले में पूर्व विधायक सफदर रजा के साथ अबाद उल्ला व अबरार अहमद आरोपी हैं।
गवाह न आने से टली सुनवाई
विजय नारायण सिंह हत्याकांड की बुधवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई गवाह न आने के कारण टल गई। वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि आरोपी को जेल से नहीं लाया जा सका, जिसके चलते कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को दरियापुर तिराहे पर विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके साथी अनूप शर्मा घायल हो गए थे। मामले में अजय सिंह सिलावट समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, और अजय सिंह सिलावट वर्तमान में रायबरेली जेल में निरुद्ध है।
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