कासगंज: कच्ची उम्र में दुल्हन बनने वालीं थीं दो किशोरियां...चाइल्ड लाइन टीम आई तो रुकी शादी

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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कासगंज, अमृत विचार। पटियाली तहसील क्षेत्र में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस की मदद से दो नाबालिग किशोरियों के विवाह पर पाबंदी लगाई है। दोनों बालिकाओ का रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर के सुपुर्द किया है। दोनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

चाइल्ड हेल्पलाइन को 1098 पर सूचना मिली थी कि दोनों बालिकाओं का विवाह दो तारीख को प्रस्तावित है। सूचना को गंभीरता से देखते हुए टीम ने तुरंत जिला प्रोबेशन अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। किशोरियों के घर पहुंचकर की जांच की गई। जांच में पाया गया कि बालिकाओं की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 16 वर्ष है। टीम ने परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। जिसके लिए दोषी को तीन माह से दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

परिजनों की सहमति के बाद बालिकाओं को रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर, कासगंज में सुरक्षित रूप से आवासित कराया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस अभियान में पटियाली इंस्पेक्टर राधेश्याम, चाइल्ड हेल्पलाइन से सौरभ यादव, सुन्नगढी इंस्पेक्टर उमाशंकर सिंह, वन स्टॉप सेंटर से मैनेजर प्रियंका, व ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से गौरव शर्मा, के अलावा महिला कॉस्टेबल रश्मि तोमर शामिल रहीं।

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