गुजरात: वक्फ धोखाधड़ी मामले में ED ने कसा शिकंजा, 9 स्थानों पर की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज

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Published By Deepak Mishra
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अहमदाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को गुजरात में कुछ वक्फ संपत्तियों से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में नौ ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी ने इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

 यह मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा प्राथमिकी सलीम खान जुम्मा खान पठान, मोहम्मद यासर अब्दुलहामिया शेख, महमूद खान जुम्मा खान पठान, फैज मोहम्मद पीर मोहम्मद चोबदार और साहिद अहमद याकूबभाई शेख के खिलाफ दर्ज की गई थी। 

ईडी के अनुसार, इन आरोपियों ने खुद को अवैध रूप से ‘कांच की मस्जिद ट्रस्ट’ और ‘शाह बड़ा कसम ट्रस्ट’ का ट्रस्टी घोषित किया था। सूत्रों ने बताया कि अहमदाबाद जोनल कार्यालय द्वारा आरोपियों और उनके सहयोगियों के गुजरात भर में लगभग नौ परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने कहा कि आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी लीज़ समझौते किए, किरायेदारों से जबरन किराया वसूला और वक्फ बोर्ड को झूठे हलफनामे सौंपे। 

ईडी को संदेह है कि आरोपियों ने ट्रस्ट की जमीन पर दुकानें बनाकर उससे किराया वसूला और अहमदाबाद नगर निगम एवं वक्फ बोर्ड के साथ धोखाधड़ी व साजिश कर व्यक्तिगत लाभ कमाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किया है जिसे लेकर सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों के लेन-देन में पारदर्शिता आएगी, जबकि विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया है।

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