उम्रकैद : नाबालिग का अपहरण करने के बाद की थी घिनौनी हरकत... अदालत ने सुनाया फरमान

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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बाराबंकी, अमृत विचार : करीब एक साल पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी वहीं 20 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया है। 

थाना देवा पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत दुराचार व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अजय गौतम पुत्र रामखेलावन निवासी पीड़ थाना देवा को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-44 ने दोषसिद्ध करार दिया और अजय को आजीवन कारावास व 20 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 21 मई 2024 को थाना देवा पर किशोरी के पिता ने अजय गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि अजय उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। जिसके बाद आरोपित ने बेटी से जोर-जबरदस्ती कर सम्बन्ध बनाए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

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