नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
नैनीताल, अमृत विचार। कांग्रेस की ओर से ज़िला पंचायत सदस्यों के अपहरण के आरोपों पर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने लापता सदस्यों का अब तक पता नहीं लगने पर कड़ी नाराज़गी जताई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सी किभी तरह की जबरदस्ती या अपहरण जैसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से लापता सदस्यों की तलाश तेज करने के निर्देश भी दिए। वहीं, मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। सुनवाई के बाद एसएसपी ने बयान दिया कि उन्होंने अभी तक इस प्रकरण से संबंधित कोई वीडियो नहीं देखा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावी समीकरणों पर एक बार फिर नया मोड़ आ गया है।
