नौकरानी आत्महत्या मामला : सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी को राहत

Amrit Vichar Network
Published By Virendra Pandey
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प्रयागराज, अमृत विचार :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू सहायिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भदोही के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे सत्र परीक्षण की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने विधायक दंपती की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण और अपने मामले को पत्नी की लंबित याचिका के साथ जोड़ने की मांग की थी।याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विधायक को बिना पर्याप्त जांच के झूठा फंसाया गया है और उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है, जबकि प्रथमदृष्टया अपराध नहीं बनता।

कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि विधायक की पत्नी द्वारा भी इसी प्रावधान के तहत एक अलग आवेदन लंबित है और उस पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों को संबद्ध कर दिया और दंपती को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया। आवेदकों के संबंध में अगली सुनवाई तक भदोही (ज्ञानपुर) के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत में लंबित सत्र परीक्षण की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। गौरतलब है कि विधायक दंपती पर दो नाबालिग घरेलू सहायिकाओं से जबरन प्रसव कराने के आरोप हैं, जिनमें से एक ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। मृतिका 9 सितंबर 2024 को बेग के आवास पर संदिग्ध हालात में मिली थी। इस वर्ष की शुरुआत में हाईकोर्ट ने विधायक को इस मामले में जमानत प्रदान की थी

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