बाराबंकी : आत्महत्या प्रकरण में पति को सात साल कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। दहेज को लेकर प्रताड़ना के चलते विवाहिता के आत्महत्या करने के प्रकरण में जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने पति को सात वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं विवाहिता की सास समेत पांच को दोषमुक्त करार दिया गया।

थाना देवा पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण  के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त लवकुश पुत्र स्व0 वेद प्रकाश निवासी महोलिया थाना देवा को न्यायालय जिला जज द्वारा दोषसिद्ध करते हुए को 7 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं रंजीत, अमरेश, सतीश पुत्रगण स्व. वेदप्रकाश, श्यामकली उर्फ गीता पत्नी स्व. वेदप्रकाश, रामभरोसे पुत्र नत्था को दोषमुक्त किया गया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 12 जून 2020 को थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी राममिलन पुत्र बिरजू निवासी भगौतीपुर थाना रामनगर द्वारा अभियुक्ताें के विरुद्ध उसकी पुत्री आरती को दहेज के कारण प्रताड़ित करने, जिससे तंग आकर उसके द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर थाना देवा में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में भादवि पंजीकृत किया गया।

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