आंशिक रूप से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ : मंत्री एके शर्मा का बड़ा ऐलान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत बिल राहत योजना के दायरे को विस्तारित करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब वे उपभोक्ता भी योजना का लाभ प्राप्त करेंगे, जिन्होंने 31 मार्च के बाद भी आंशिक रूप से बिजली बिलों का भुगतान किया है लेकिन अब भी बकाया शेष है।
इससे पहले केवल 31 मार्च 2025 तक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ही योजना में शामिल किया गया था, जिसके कारण हजारों परिवार लाभ से वंचित रह जा रहे थे। विभिन्न जनपदों में भ्रमण व विद्युत बिल राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान कई उपभोक्ताओं ने मंत्री से अपनी व्यथा रखी। उन्होंने बताया कि अप्रैल, मई, जून सहित बाद के महीनों में उन्होंने कुछ-न-कुछ भुगतान किया है, फिर भी वे योजना के पात्र नहीं बन पाए थे।
इन शिकायतों के मद्देनज़र ऊर्जा मंत्री ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए कि ऐसी स्थिति वाले उपभोक्ताओं को योजना में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि "सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिले। जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार भुगतान किया है, उन्हें लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता।"
ऊर्जा मंत्री के आदेशों के बाद अब 30 नवंबर 2025 तक भुगतान करने वाले सभी आंशिक बकायेदार उपभोक्ताओं को विद्युत बिल राहत योजना में शामिल कर लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होने जा रहा है और उनके आर्थिक बोझ में बड़ी कमी आएगी। फ़िलहाल, सरकार का यह कदम उपभोक्ता हितों के संरक्षण, संवेदनशील प्रशासन और जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण माना जा रहा है।
