ED ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर और उनकी पत्नी के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उतरौला के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी रोज़ी सलमा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।
ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि उसने हाशमी और उनके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री हाशमी और अन्य के खिलाफ कई आरोप पत्र दायर किए थे, जिसमें अवैध अतिक्रमण, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने कहा कि हाशमी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जमा पाई गई, जो उनकी आय के घोषित स्रोतों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी।
जांच के दौरान वे कथित तौर पर इन नकदी जमाओं के स्रोत और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। एजेंसी के अनुसार, अनुसूचित अपराधों के माध्यम से 8.24 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई जुटाई गई थी।
ईडी ने इस अपराध की कमाई से अर्जित 21 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और फ्लैट शामिल हैं। ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, लखनऊ और गोंडा जिलों में स्थित हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।
