दिल्ली लाल किला विस्फोट : अदालत ने आरोपी आमिर राशिद अली की हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाई

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला के पास विस्फोट मामले के आरोपी आमिर राशिद अली की एनआईए हिरासत मंगलवार को सात दिन के लिए बढ़ा दी। उसे दो दिसंबर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में भेजा गया था। लाल किला के पास विस्फोट में मदद करने के आरोपी जम्मू-कश्मीर निवासी आमिर को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

मंगलवार को उसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया। एनआईए ने इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए एक ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। दस नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। यह कार उमर उन नबी चला रहा था।

 घटना में दो दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कार आमिर राशिद अली के नाम से पंजीकृत पाई गई थी। एनआईए ने पूर्व के एक बयान में कहा था, "आमिर कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था। इस कार का इस्तेमाल विस्फोट को अंजाम देने के लिए परिष्कृत विस्फोटक सामग्री (आईईडी) रखने में किया गया।" 

एजेंसी ने मृत चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की, जो पुलवामा जिले का निवासी था और अल फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर था। एनआईए ने उमर का एक और वाहन भी ज़ब्त कर लिया है, जिसकी मामले में सबूतों के लिए जांच की जा रही है। एजेंसी अब तक 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें विस्फोट में घायल हुए लोग भी शामिल हैं। 

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